नगरपालिका पसान व नगर परिषद डोला का 8 अगस्त, नगरपरिषद अमरकंटक एवं डूमरकछार में 10 अगस्त तथा नगरपालिका अनूपपुर व नगर परिषद बनगवॉ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन 12 अगस्त को
निर्वाचन सम्पन्न कराने कलेक्टर ने नियुक्त किए पीठासीन अधिकारी
अनूपपुर:-नगरीय निकाय आम निर्वाचन 2022 के पार्षद पदों के निर्वाचन के पश्चात मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन अधिनियम 1961 की धारा 43 की उपबंध 55 के अनुसार पार्षदों के निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने की तारीख से 15 दिवस के भीतर निर्वाचित पार्षदों के सम्मिलन बुलाए जाने तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सोनिया मीना ने जिला अंतर्गत नगरपालिका परिषद, नगर परिषद के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन सम्पन्न कराए जाने हेतु तिथि एवं अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) प्राधिकृत किए हैं।
नगरपालिका परिषद पसान तथा नगर परिषद डोला में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन 8 अगस्त 2022 को सम्पन्न कराने हेतु नगर पालिका परिषद पसान हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जैतहरी विजय डेहरिया व नगर परिषद डोला हेतु तहसीलदार कोतमा भागीरथी लहरे, नगर परिषद अमरकंटक तथा डूमरकछार में अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन 10 अगस्त को सम्पन्न कराने हेतु नगर परिषद अमरकंटक हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पुष्पराजगढ़ अभिषेक चौधरी व नगर परिषद डूमरकछार हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोतमा मायाराम कोल, नगरपालिका परिषद अनूपपुर व नगर परिषद बनगवॉ के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का निर्वाचन 12 अगस्त 2022 को सम्पन्न कराए जाने हेतु नगर पालिका परिषद अनूपपुर हेतु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री सोनिया मीना व नगर परिषद बनगवॉ हेतु तहसीलदार अनूपपुर ईश्वर प्रधान को अध्यक्ष (पीठासीन अधिकारी) प्राधिकृत किया गया है।
कलेक्टर ने सर्व संबंधितों को उपरोक्तानुसार तिथियों में उपस्थित होकर निर्देशानुसार अध्यक्ष/उपाध्यक्ष निर्वाचन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी एवं निर्वाचन प्रक्रिया का रिकार्ड संधारित किए जाने के संबंध में निर्देश दिए हैं। संबंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने निर्वाचन तिथि का नगरपालिका परिषद, नगर परिषद में सूचना का प्रकाशन एवं नवनिर्वाचित पार्षदों को उपरोक्त दिनांक को नगरपालिका कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सूचना पत्र समयावधि पूर्व संबंधित जन को सूचित किया जाकर पावती उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
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