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Friday, July 5, 2024

संवेदनशील कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम कोतमा में 19 भू -स्वामियों को अवैध प्लाटिंग मामले पर जारी किया नोटिस

 


खबर का असर -संवेदनशील कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम कोतमा में 19 भू -स्वामियों को अवैध प्लाटिंग मामले पर जारी किया नोटिस 


 अवैध प्लाटिंग को लेकर अखबार के माध्यम से चलाया जा रहा था मुहीम - 12 जुलाई पक्ष रखने होंगी सुनवाई 


अनूपपुर/कोतमा (प्रकाश सिंह परिहार)- अनूपपुर जिला मुख्यालय सहित कोतमा नगर पालिका क्षेत्र व ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कृषि भूमि में भू -माफिया स्टाम्प एग्रीमेंट के माध्यम से छोटे-छोटे टुकड़े में रेरा कॉलोनाइजर एक्ट के नियमों का उल्लंघन करते हुए अवैध प्लाटिंग कर करोड़ों का राजस्व की हानि शासन को पहुंचाई गई है जिसको लेकर हमारी टीम द्वारा लगातार संवेदनशील कमिश्नर एवं कलेक्टर महोदय को जानकारी दी जा रही थी जिसको लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देशन में एसडीएम कोतमा द्वारा जगह चिन्हित कर नोटिस देते हुए 12 जुलाई को एसडीएम कोर्ट में जवाब मांगा गया है!


 इन्हे जारी हुई नोटिस पढ़े नाम 

अवैध प्लाटिंग के मामले को लेकर अब प्रशासन सख्त हो चला है 5 जुलाई को कोतमा एसडीम अजीत तिर्की ने 19 भू स्वामियों को नोटिस जारी करते हुए 12 जुलाई को अपना पक्ष रखने हेतु कोतमा एसडीएम कार्यालय हेतु नोटिस जारी किया है ।जिसे लेकर भू स्वामी अपना पक्ष रखेंगे की किस नियम के आधार पर व कृषि योग्य भूमि को खंड-खंड कर बिक्री कर रहे हैं । कोतमा निवासी महावीर कंसल्टेंसी कोतमा प्रोपराइटर संमत्ति जैन पिता देवेंद्र जैन 2. रामेश्वर प्रसाद बारगाही पिता रामस्वरूप बारगाही 3.अभय सिंह पिता रवींद्रनाथ सिंह 4. संजय कुमार पिता श्री निवास पांडे  5.मुन्नी बाई पति जीवनलाल बैगा 6. अशोक नरवानी पिता खूबचंद्र नरवानी 7.राम प्रकाश सिंह पिता देव लाल सिंह 8. देवशरण कुशवाहा पिता सुंदरलाल कुशवाहा 9.लक्ष्मी नारायण शिवहरे पिता शिवमंगल शिवहरे 10.चंद्रिका प्रसाद पिता बालकरण 11.प्रवीण चंद्र पिता भोगीलाल 12.केदार पिता भोला प्रसाद बारगाही 13.अशफाक अहमद पिता मंसूर 14.भवानी शंकर जायसवाल पिता भागीरथी कल्याणपुर .15 पथरौडी जमुना देवी पांडे पति मुनेश्वर पांडे , गोहंड्रा 16.रेखा मिश्रा पिता नीरज कुमार मिश्रा गोहंड्रा 17.इकलाख मंसूरी पिता आला गोहंड्रा 18.सुशील कुमार पांडे पिता सत्यानंद पांडे पैरीचूआ 19.फूलचंद पिता चुलबंद कुमार कुमार कोतमा को एसडीएम ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है ।

 3 वर्ष के करावास का प्रावधान 

नियम अनुसार अवैध प्लाटिंग मामले में अवैध कॉलोनाइजर की श्रेणी में रखते हुए अपराध पंजीबद्ध करने का प्रावधान है राजस्व अधिकारी अथवा जिला कलेक्टर जांच उपरांत संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के लिए पत्राचार कर सकते हैं। सजा के प्रावधान के बाद भी भू माफियाओं के हौसले इसलिए बुलंद है क्योंकि वह माफिया अपने गुर्गे अथवा वास्तविक भू स्वामी किसान को सामने रखकर अवैध प्लाटिंग के इस  कारोबार को अंजाम देते हैं, बड़े पैमाने पर अवैध प्लाटिंग करते हुए सफेद पोस माफियाओं ने करोड़ों की संपत्ति अर्जित किये है!

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