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Monday, February 6, 2023

तो क्या...? फर्जी दस्तावेज के आधार पर संचालित है संगीता नर्सिंग होम शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान,दे रहे संरक्षण, उच्च मैनेजमेंट के चर्चे नगर मे हुआ आम



तो क्या...? फर्जी दस्तावेज के आधार पर संचालित है संगीता नर्सिंग होम शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान,दे रहे संरक्षण, उच्च मैनेजमेंट के चर्चे नगर मे हुआ आम


संयुक्त संचालक शहडोल ने सीएमओ बिजुरी को पत्र जारी कर दो दिवस के अंदर भवन अनुमति, नक्शा और फायर संबंधित मांगा जवाब


इंट्रो:- अनूपपुर जिले के अंतिम छोर बिजुरी में संचालित संगीता नर्सिंग होम जो अपने कारनामों को लेकर हमेशा सुर्खियों में छाया रहता है, चिकित्सा नियमों को दरकिनार करते हुए मनमाने ढंग से संचालित हो रहे नर्सिंग होम की शिकायत अब जिले, संभाग से लेकर प्रदेश तक पहुंच चुका है, बीते दिनों खबर छापने वाले पत्रकारों को भी संचालक डॉ बीके शर्मा द्वारा खुलेआम जांच अधिकारियों के सामने दी गई जिसकी शिकायत बिजुरी थाना सहित पुलिस अधीक्षक के समक्ष की गई, लेकिन संचालक के रसूख के आगे कारवाही लंबित रह गई!


अनूपपुर(बिजुरी):- चिकित्सा नियमों के विपरीत नियम विरुद्ध तरीके से संचालित संगीता नर्सिंग होम बिजुरी की शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा दस्तावेजों को संधारित करते हुए जिला मुख्यालय सहित प्रदेश स्तर तक पत्राचार के माध्यम से किया गया, जिला स्तरीय कमेटी द्वारा जांच तो की गई लेकिन निष्पक्ष व पारदर्शी ता वाली जांच ना होने से जांच कमेटी सहित जांच अधिकारियों के ऊपर कई प्रश्न चिन्ह खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं जो नगर में चर्चा का विषय भी बना हुआ है, चर्चा यह भी है कि संगीता नर्सिंग होम के रसूख के सामने प्रशासन कारवाही के जगह संरक्षण देने का कार्य किया जा रहा है!

जवाब न मिलने पर पुन: जारी हुआ नोटिस 

उपरोक्त  शिकायत पत्र मे संयुक्त संचालक शहडोल द्वारा नगरपालिका बिजुरी के मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने संगीता नर्सिंग होम बिजुरी अनूपपुर ( म०प्र०) द्वारा प्रस्तुत ऑन लाईन फायर एनओसी आवेदन पत्र में नगर पालिका परिषद बिजुरी द्वारा प्रमाणित भवन नक्शा की प्रति के आधार पर प्रोविजनल एनओसी जारी की गई है। उक्त शिकायती पत्र सहपत्र एवं संगीता नर्सिंग होम बिजुरी जिला अनूपपुर के भवन अनुमति / नक्शा के संबंध में आपसे कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2646 दिनांक 30/12/2022 के द्वारा 03 दिवस के अन्दर पालन प्रतिवेदन चाहा गया था। जो आज दिनांक तक अप्राप्त है संयुक्त संचालक द्वारा पुनः निर्देशित करते हुये संलग्न शिकायती पत्र, सहपत्र एवं संगीता नर्सिंग होम बिजुरी जिला अनूपपुर के भवन अनुमति / नक्शा के संबंध में स्पष्ट जानकारी 02 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया!


 पूर्व में हो चुकी है यह शिकायत, नहीं दिखी पारदर्शिता 

बिजुरी आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में संगीता मल्टी स्पेस्लिस्ट हॉस्पिटल में उच्च चिकित्सा के नाम पर मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा नर्सिंग होम पंजीकरण अधिनियम के विपरीत कार्य कर रहे हैं। अधिनियम नर्सिंग होम द्वारा पूरा किए जाने वाले भवन, कर्मचारियों, उपकरणों तथा कुछ दिशा निर्देशों का नाम मात्र का पालन किया जाता है। प्रारम्भ से ही जैसे भूमि और भवन निर्माण, बिजली, पानी, सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट, वायोमेडिकल वेस्ट आग व स्वास्थ्य लाईसेन्स, अग्नि शमन विभाग की एन०ओ०सी०, स्टॉफ के रोजगार से संबंधित विनिमय, साईन बोर्ड, रसोई संचालन FSSAI लाईसेन्स, LPG सलेण्डर रखने की अनुमति, मेडिकल स्टोर के लिए फार्मेसी पंजीकरण, एम्बूलेन्स वाहन पंजीकरण, सस्त्र लाईसेन्स, अपशिष्ट निपटान प्रदूषण बोर्ड की अनुमति इत्यादि दर्जनों नियमों का पालन अनिवार्य है। लेकिन ठीक इसके विपरीत अस्पतालों का संचालन अवैध तरीकों से किया जा रहा है। म०प्र० के जबलपुर निजी अस्पताल में वर्ष 2022 में आग लगने की घटना से प्रशासन द्वारा अनूपपुर जिले के कई निजी अस्पतालों को फॉयर सेफटी की नोटिस जारी की गई, आनन-फानन में कुछ अस्पताल संचालकों ने ही एन०ओ०सी० बना पाये, फिर भी बिना एन०ओ०सी० के कई अस्पताल अभी भी संचालित हैं। कुछ तो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विभाग से फायर सेफटी की एन०ओ०सी० बनवाकर पुनः अस्पताल संचालन कर रहे हैं।


 फर्जी दस्तावेज के आधार पर फायर एनओसी निरस्त करने की हुई थी शिकायत

1. अनूपपुर जिले के बिजुरी नगर पालिका के वार्ड कं0 09 में निर्मित भवन / अस्पताल प्लाट नं0 85 पूर्णतः शासकीय (नजूल भूमि पर लगभग 20 वर्षों से निर्मित व संचालित है ।2. संगीता नर्सिंग होम संगीता तिवारी पति डा० बसंत कुमार शर्मा द्वारा बिना निकाय की अनुमति के उक्त वार्ड में विगत 20 वर्षों से भवन / अस्पताल बनाकर संचालन कर रहे है ।3. संगीता नर्सिंग होम के नाम से भवन / अस्पताल को आज तक स्थानीय निकाय से अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी नही किया गया है क्योकि भूमि शासकीय (नजूल) की है। भूमि पर संगीता तिवारी पति डा० बसंत कुमार शर्मा राजस्व रिकार्ड के अनुसार केवल काबिज है, भूमि भवन का नामान्तरण, पट्टा व रजिस्ट्री नहीं है ।4. ग्राम बिजुरी पटवारी हल्का बिजुरी (42) की नजूल भूमि प्लाट नं0 85 के अंश भाग में संगीता तिवारी पति बसंत कुमार शर्मा द्वारा अनुबंध कराकर भवन / अस्पताल निर्माण किया । शासकीय (नजूल ) भूमि होने के कारण उक्त भूमि का विक्रय नही किया जा सकता एवं उक्त भूमि पर किया गया निर्माण आवासीय न होकर उपक्रम में किया जा रहा है जो कि अवैध है ।5. अस्पताल संचालक डॉ० बसंत कुमार शर्मा द्वारा नपा बिजुरी में वर्ष 2007. अप्रैल व पुनः 12/06/2022 नपा में आवेदन प्रस्तुत कर भवन / अस्पताल स्थापन बात अनुमति हेतु दिया गया था लेकिन नपा द्वारा बिना रजिस्ट्री पट्टा व मूल आवश्यक दस्तावेजों के बिना तत्कालीन प्रभारी नपाधिकारी द्वारा नजूल भूमि का दिनांक 10/09/2022 को नक्सा पास कर दिया गया उक्त नक्सा के आधार पर संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास विभाग शहडोल द्वारा फायर सेफ्टी की अस्थाई प्रमाण पत्र 15/09/2022 को नियम विरूद्ध तरीके से जारी कर दिया गया उक्त दिनॉक को निकाय का चुनाव था, जारी दिनांक को आदर्श आचार संहिता भी लगी हुई थी, उक्त अधिकारी द्वारा व्यक्ति विशेष को लाभ पहुँचा कर चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन किया गया ।6. इसी तरह स्वास्थ्य विभाग भोपाल द्वारा संगीता नर्सिंग को जारी पंजीयन में भी कूटरचित दस्तावेजों को सम्मिलित किया गया है, जबकि उक्त भूमि भवन / अस्पताल की शासन द्वारा अनुज्ञा प्रमाण पत्र, रजिस्ट्री, पट्टा व खसरा की प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है फिर भी विभाग द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया ।

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