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Monday, February 5, 2024

पंचायतकालीन कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के लिए उत्तरदायी पाए जाने वाले पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने के हुए आदेश



पंचायतकालीन कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के लिए उत्तरदायी पाए जाने वाले पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कराए जाने के हुए आदेश

नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्य प्रदेश भोपाल आयुक्त भारत यादव ने जारी किया आदेश

अनूपपुर(प्रकाश सिंह परिहार):-अनुपपुर जिले के  नवगठित नगर परिषद्, डोला, डूमरकछार एवं बनगंवा में पंचायतकालीन कर्मियों का नियम विरूद्ध संविलियन किए जाने के संबंध में जांच समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए जिसमे 03 जांच प्रतिवेदनों की प्रति संलग्न प्रेषित  निर्देशित किया गया, उक्त आपराधिक कृत्य के लिए उत्तरदायी पाए जाने वाले समस्त 12 लोगो के ऊपर तत्कालीन पदाधिकारियों/अधिकारियों/कर्मचारियों  के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत तत्काल आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध  कराकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत कराना सुनिश्चित करने का आदेश आयुक्त भरत यादव नगरी विकास एवं विभाग भोपाल द्वारा संयुक्त संचालक शहडोल को आदेश जारी कर कार्यवाही के निर्देश दिए गए!




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