कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत 10 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ़्यू
ज़िला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की अनुशंसा पर ज़िला दंडाधिकारी ने लिया निर्णय
कर्फ़्यू अवधि में विवाह एवं अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रतिबंधित
अनूपपुर(प्रकाश परिहार):-कोरोना वायरस संक्रमण पुनः तीव्र गति से फैल रहा है। अनूपपुर जिले में विगत दिवसों में कोरोना प्रकरणो में हो रही बढ़ोत्तरी को दृष्टिगत रखते हुये, संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु जिला क्राईसेस मैनेजमेंट समिति के सदस्यों से विचार विमर्श उपरांत कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चन्द्रमोहन ठाकुर ने 3 मई को प्रातः 6.00 बजे से 10 मई को प्रातः 6.00 बजे तक संपूर्ण अनूपपुर जिले के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कोरोना कर्फ़्यू के आदेश जारी किए हैं।
इनमे रहेगा प्रतिबंध.....
उक्त लॉकडाउन / कोरोना कर्फ़्यू दिवसों के दौरान दो / चार पाहिया वाहन बन्द रहेंगे। किसी भी व्यक्ति के घर से निकलने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। विवाह कार्यक्रम / अन्य सामाजिक कार्यक्रम पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 10 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। एक ग्राम / नगर से दूसरे ग्राम / नगर में आवागमन हेतु संबंधित से अनुविभागीय दण्डाधिकारी अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
समयानुसार रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त.....
जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर्स / अस्पताल / टीकाकरण केन्द्र उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। उक्त लॉकडाउन / कर्पयू प्रतिबंध के दिवसों में घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता, सब्जी / फल विक्रेता ठेले के माध्यम से एवं राशन / किराना तथा पेयजल दुकानों के बिक्रेता होम डिलिवरी के माध्यम से सुबह 6.00 बजे से 12.00 बजे तक उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। थोक सब्जी विक्रेता प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 9.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा निर्धारित स्थल पर थोक सब्जी की बिक्री कर सकेंगे। कोरोना वालंटियर्स प्रातः 6.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे तक होम डिलिवरी के सूचारू संचालन में समस्त संबंधित नगर पालिकाओं की सहायता करेंगे। जिले में संचालित समस्त एल.पी.जी. गैस के संचालक, एल.पी.जी. गैस का वितरण होम डिलिवरी के माध्यम से अब प्रातः 6.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक कर सकेंगे।
कोविड-19 गाइडलाइन के पालन सहित छमता अनुसार करेगे कार्य.....
जिले में संचालित समस्त पी. डी. एस. दुकाने खाद्यान्न वितरण हेतु, उपार्जन से संबंधित खाद्य विभाग / नागरिक आपूर्ति निगम विभाग एवं वेयरहाउस विभाग के कार्यालय / समस्त कर्मचारी एवं मैदानी अमला, जिले में संचालित समस्त बीएसएनएल कार्यालय, मैदानी अमले सहित, जिले में संचालित समस्त बैंक कार्यालय / अधिकारी एवं कर्मचारी तथा एटीएम मशीन, रेल्वे विभाग के कार्यालय / अधिक एवं कर्मचारी / समस्त कार्य, जिले में संचालित समस्त मीडिया / अखबार कार्यालय / कर्मचारी तथा मैदानी अमला, पशु चिकित्सा विभाग कार्यालय कर्मचारी / मैदानी अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। स्वास्थ्य विभाग - ऑक्सीजन गैस प्लांट / सड़क निर्माण विभाग एवं विद्युत विभाग के समस्त निर्माण कार्य अपने मैदानी अमले सहित पूरी क्षमता के साथ कार्य करेंगे। जिले में संचालित समस्त पेट्रोल पंप खुले रहेंगे ।
किसी भी सार्वजनिक स्थल, दुकान, अथवा खान-पान के स्थल पर एक साथ 5 व्यक्तियों से ज्यादा लोगों के इक्ट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। समस्त मंदिर / मस्जिद तथा अन्य समस्त धार्मिक स्थल आम जन हेतु पूर्णतः बंद रहेंगे। पुजारी / मौलवी संबंधित धार्मिक स्थलों में अधिकतम 05 लोग नियमित पूजा / नमाज आदि कर सकेंगे।
जिले में स्थापित मोजर वेयर पावर प्लांट जैतहरी, अमरकंटक ताप विद्युत केन्द्र चचाई, सोडा फैक्ट्री बरगवां (अमलाई) तथा जिले के समस्त एसईसीएल प्रबन्धन सिर्फ उत्पादन से संबंधित कर्मचारी उत्पादन कार्य करने हेतु मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु उक्त कर्पयू प्रतिबंध से मुक्त रहेगें। गैर उत्पादन करने वाले अधिकारियों / कर्मचारियों का कार्यालय आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कार्यालयीन कार्य पूर्णतः बंद रहेंगे।
शासकीय कार्यालयों में सिर्फ राजस्व विभाग, नगरीय निकाय, स्वास्थ्य विभाग, पंचायत विभाग, विद्युत विभाग (MPEB ) पेयजल विभाग (PHE) तथा पुलिस विभाग आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की संख्या में खुले रहेंगे। जिले में संचालित अन्य समस्त शासकीय / अशासकीय / अर्द्धशासकीय कार्यालय पूर्णतः बंद रहेंगे।
आदेश के उलंघन करने पर होगी कारवाही.....
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188 269 270, 271 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 तथा अन्य सरांगत प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
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