मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत 12 प्रकरणों में 01 लाख 28 हजार का लगाया गया अर्थदण्ड
अनूपपुर(प्रकाश सिंह):- मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के अपराधियों एवं माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही के सख्त निर्देश के तारतम्य में जिले में कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशन में मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा लगातार जांच एवं कार्यवाही की जा रही है। सभी तहसीलों एवं ब्लॉकों में निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की जॉंच हेतु सेम्पल लिए जा रहे हैं। मिलावट से मुक्ति अभियान के अन्तर्गत जिला अनूपपुर में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान कुल 70 लीगल नमूने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा कुल 145 लीगल नमूने जाँच हेतु लिए गए, जिसमें से 104 जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुए तथा 21 खाद्य नमूने विभिन्न श्रेणी में फैल घोषित किए गए। इसी दौरान न्यायालय में 18 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए तथा 12 प्रकरणों में 01 लाख 28 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया, जिसके तारतम्य में 88 हजार की वसूली कर ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय हेड में जमा किया जा चुका है, शेष 40 हजार की वसूली कार्यवाही प्रचलन में है।
नमूने अमानक होने पर निम्न फर्मों पर अधिरोपित किया गया जुर्माना
शैतान सिंह फर्म गणपति बीकानेर एवं नमकीन जमुना कालरी पर अवमानक बीकानेर बर्फी विक्रय करने पर 10 हजार रू., ब्रजेश गुप्ता फर्म गुप्ता ट्रेडर्स, राजेन्द्रग्राम पर मिथ्याछाप पोहा विक्रय करने पर 10 हजार रू., प्रभात सिंह राठौर फर्म इण्डियन रेस्टोरेंट जैतहरी रोड, पर अवमानक पनीर विक्रय करने पर 10 हजार रू., प्रभाशंकर तिवारी फर्म अमृत डेयरी रेलवे स्टेशन के पास अवमानक दूध तथा दही विक्रय करने पर 15 हजार रू., अशोक शुक्ला फर्म लकी स्वीटस जिला अनूपपुर (म0प्र0) अवमानक इलायची बर्फी तथा बादाम बर्फी विक्रय करने पर 15 हजार रू. मुकेश अग्रवाल एवं अन्य न्यू गुजरात नमकीन भण्डार शहडोल पर मिथ्याछाप श्री काका जम्बो नमकीन विक्रय करने पर 20 हजार रू.,फर्म वासुदेव किराना स्टोर्स अनूपपुर पर मिथ्याछाप सुप्रीम मोती सेवई विक्रय पर 10 हजार रू, शुक्ला किराना स्टोर्स अनूपपुर पर मिथ्याछाप गोल्डन दलिया विक्रय पर 08 हजार रू., अनमोल स्वीट्स इन्दिरा तिराहा अनूपपुर पर अवमानक खोवा बर्फी विक्रय पर 15 हजार रू., न्यू गुरूनानक स्वीटस अमलाई एवं जनगुरू फूड इंडस्ट्री रीवा पर मिथ्याछाप जैमप्रियम कूकीज विक्रय पर 15 हजार रू. जुर्माना अधिरोपित किया गया ।
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