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Tuesday, May 25, 2021

ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के एक्टिव संख्या के आधार पर बनेंगे जोन- कलेक्टर

 


ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड-19 के एक्टिव संख्या के आधार पर बनेंगे जोन- कलेक्टर

31 मई तक चलेगा किल कोरोना अभियान-4

शहडोल (प्रकाश सिंह परिहार):-स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में एक्टिव के संयुक्त ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कोरोना हॉटस्पॉट चिन्हित कर उनमें कोरोना समाप्त करने हेतु किल कोरोना अभियान-4, 31 मई 2021 तक संचालित किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने कोरोना संक्रमण को पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु पूर्ण रूप से समाप्त करने हेतु पुनः कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की कार्यवाही सुनिश्चित की है तथा किल कोरोना अभियान की प्राथमिकता औषधियों के वितरण के साथ सर्दी, खांसी एवं बुखार के मरीजों की टेस्टिंग तथा उन्हें कोविड केयर सेंटर में समुदाय से पृथक कर आइसोलेटेड किया जाना है।

                कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेन्द्र सिंह ने शासन के दिए गए निर्देशों के परिपालन में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए किल कोरोना अभियान-4 के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा निर्देश के अनुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल इस कार्य के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं सिविल सर्जन के साथ समन्वय स्थापित कर अपने कार्य को क्रियान्वित करेंगे। दल गठन एवं तिथिवार कार्यक्रम अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। जारी आदेश में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कोविड-19 के एक्टिव केसों के संख्या के आधार पर तीन जोन में विभाजित किया जाएगा। 1 ग्राम पंचायत में 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर लाल जोन, 1 से 4 एक्टिव केस होने पर पीला जोन तथा 0 एक्टिव केस होने पर हरा जोन निर्धारित किया जाएगा तथा लाल एवं पीले जोन के लिए ग्राम पंचायतों में नियंत्रण डोर टू डोर सर्वे तथा कांटेक्ट ट्रेसिंग की प्रक्रिया की जाएगी जिससे कि वह भी हरा जोन में परिवर्तित हो जाए।

              कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों के रणनीति में यदि किसी भी ग्राम में एक अथवा एक से अधिक एक्टिव केस 24 मई 2021 की स्थिति में हो तो ऐसे सभी ग्रामों को 25 मई 2021 से 31 मई 2021 के मध्य पुनः किल कोरोना-4 अभियान अंतर्गत प्रत्येक घर में सर्दी, खांसी एवं बुखार के लक्षण वाले रोगियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ग्राम स्तर पर स्क्रीनिंग हेतु गठित प्राथमिक दल में आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं ग्राम रोजगार सहायक सम्मिलित होंगे। प्राथमिक दल में जन अभियान परिषद के प्रस्फुटन समिति के सदस्यों को भी सम्मिलित किया जाए। नगर पंचायत हेतु प्राथमिक दल में नगर पंचायत के मैदानी कर्मचारियों को भी सम्मिलित किया जाएगा। जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा है कि प्राथमिक दल के ऊपर द्वितीय स्तर सर्वेक्षण दल का गठन किया जाए तथा जिसमें आशा सहयोगी, एएनएम, सीएचओ, एलएचव्ही, पुरुष सुपरवाइजर, मलेरिया सुपरवाइजर, लेप्रोसी सुपरवाइजर, बीईई एवं पंचायत सचिव आंगनवाड़ी सुपरवाइजर सम्मिलित होंगे। उन्होंने कहा है कि द्वितीय स्तर पर रक्षा दल द्वारा अधीनस्थ प्राथमिक दलों द्वारा साझा की गई सूची की पुष्टि उन घरों में पुनः घर बैठकर सुनिश्चित किया जाए एवं बुखार एवं कोरोना के लक्षण वाले कोविड-19 के संभावित रोगियों को लक्षण अनुसार औषधियां प्रदान की जाए तथा द्वितीय पर्यवेक्षक दलों की संख्या निर्धारित की जाए। जिससे प्रत्येक दल में दो व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाए। जिसमें एक व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग का हो। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि संभावित लक्षण वाले रोगियों को निकटतम फीवर क्लीनिक में कोविड-19 जांच हेतु रेफर किया जाए। कोविड-19 के संदिग्ध रोगियों की जांच द्वारा पुष्टि होने पर उन्हें होम क्वॉरेंटाइन घर पर सुविधा उपलब्ध ना पंचायत भवन आदि में संस्थागत क्वॉरेंटाइन किया जाए तथा पुष्टि होने पर पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन अथवा ब्लॉक स्तर कोविड-19 अथवा जनपद पंचायत के क्वॉरेंटाइन केंद्रों पर आइसोलेट किया जाए।

                    जारी आदेश में कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों की रणनीति में कहा है कि शहरी क्षेत्र में हॉटस्पॉट क्षेत्रों का चिन्हांगन किया जाए एवं लगातार निगरानी की जाए। कोई भी व्यक्ति कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जाए तथा संक्रमण को नियंत्रित करने एवं प्रसार को सीमित करने हेतु माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। उन्होंने कहा है कि महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों तथा जन अभियान परिषद के जिला प्रतिनिधियों के साथ समन्वित रणनीति तैयार कर किल कोरोना-4 अभियान का संचालन 25 मई 2021 सुनिश्चित किया जाए। दल के समस्त सदस्यों की जिम्मेदारी होगी कि वह प्रतिदिन प्रातः 9:00 बजे से सर्वे कार्य प्रारंभ करेंगे तथा बिना किसी विलंब एवं चूक के अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होकर कार्य संपादित कराएंगे तथा प्रत्येक दिवस की जानकारी निर्धारित पर रूप में द्वितीय दल को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित बीएलओ प्रत्येक दिवस की जानकारी संकलित करेंगे तथा द्वितीय पर्यवेक्षक दल के साथ समन्वय स्थापित कर लाइन लिस्ट एवं मकान संख्या निवास विवरण एवं प्रत्येक दिवस स्क्रीनिंग की जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि सेक्टर अधिकारी इंसीडेंट कमांडर संबंधित क्षेत्र के कार्यपालिक मजिस्ट्रेट संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगरपालिका अधिकारी आपसी समन्वय व सामंजस्य के साथ काम करेंगे। प्रथम एवं द्वितीय पर्यवेक्षक दल के सदस्यों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण एवं समुचित मार्गदर्शन देंगे तथा उनकी मांग के अनुसार उन्हें समय पर औषधियां एवं अन्य सामग्रियां बीएमओ के साथ समन्वय स्थापित कर उपलब्ध कराएंगे। समस्त सेक्टर अधिकारी अपने सर्वे क्षेत्र का नियंत्रण करेंगे एवं आवश्यकता के अनुसार सामग्रियां एवं सहयोग प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

                         जारी आदेश में उन्होंने कहा है कि समस्त अनुविभागीय अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में आने वाले शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 70% घरों का सर्वे किए जाने एवं लाइन लिस्ट तथा मकान संख्या निवास विवरण द्वितीय स्तर पर रक्षक दल को उपलब्ध कराने एवं स्वास्थ्य आयुक्त सह सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश शासन के संदर्भित पत्र में दिए गए निर्देशों का पालन कराए जाने हेतु पूर्णत: तक उत्तरदायी होंगे।

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