जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर नगर में घूमते पाए जाने पर लवकुश शुक्ला पर की गई कार्यवाही
अनूपपुर:- न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट आशीष वशिष्ठ (आई. ए. एस.) के द्वारा पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेन्द्र सिंह पवार के प्रतिवेदन पर लवकुश शुक्ला पिता परशुराम शुक्ला उम्र 30 वर्ष निवासी उर्जानगर बिजुरी थाना बिजुरी जिला अनूपपुर के विरुद्ध विगत 4 वर्षों में चोरी, लुट, आर्म्स एक्ट, मारपीट, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी के 29 अपराधिक प्रकरण थाना बिजुरी एवं अन्य थानो में दर्ज होना पाए जाने से दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3.1 धारा 5 क की कण्डिका (क) एवं (ख) तथा सह पठित धार 7 के अंतर्गत जिला अनूपपुर एवं अनूपपुर की सीमा से लगे हुए मध्य प्रदेश राज्य के जिला शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडौरी की सीमाओं से 1 वर्ष की काल अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
घेरा बंदी कर आरोपी को धर दबोचा
थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह द्वारा बताया गया कि जिला बदर किए गए आदतन अपराधी लवकुश शुक्ला जिला बदर आदेश का उलंघन कर दिनांक 10 मई को शाम 05.00 बजे उर्जानगर में घूमते पाये जाने की सूचना प्राप्त होने पर निरीक्षक विकास सिंह पुलिस बल के साथ मुखबिर सूचना के बताये स्थान पर घेराबंदी किया गया तो लवकुश शुल्का पुलिस को देख कर एक टूटे मकान में लुक छिप रहा था जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। जिला बदर आरोपी को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत गिरफ्तार कर हमराह थाना लाये वापसी पर अपराध क्रमांक 126/2024 धारा 14 म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही की जाकर आरोपी को दिनांक 11 मई को जे. आर. पर न्यायालय पेश किया गया है।
इनकी रही विशेष भूमिका
पुलिस अधीक्षक अनूपपुर जितेंद्र सिंह पवार (भारतीय पुलिस सेवा) के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर इसरार मन्सूरी एवं एस.डी.ओ.पी. अनूपपुर सुमित केरकेट्टा के मार्गदर्शन में बिजुरी थाना प्रभारी निरीक्षक विकास सिंह,उप निरी0 सोने सिंह परस्ते आर. 504 लक्ष्मण डांगी आर. 305 संगम तोमर आर. 349 रामनिवास गुर्जर एवं चालक आर. 264 अनिल मरावी द्वारा कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया!
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